मुंबई हमले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने एक मात्र जीवित पकड़े गये आतंकवादी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब और दो अन्य अभियुक्तों फ़हीम अंसारी और सबाबुद्दीन अहमद के खिलाफ भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने सहित 86 अभियोग लगाये हैं.
मुंबई के आर्थर रोड कारागार में बनाये गये विशेष न्यायालय में सरकारी वकील उज्वल निकम ने न्यायाधीश एम एल ताहिलियानी के सामने ये आरोप कसाब पर लगाये...जिन्हें न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और कहा कि अदालत अब कसाब के ऊपर आरोप तय करेगी.
इन अभियोगों में भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, हत्या, अपहरण, दहशत फैलाना, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गैर कानूनी तरीके से भारत में हथियार लाना, विस्फोटक का प्रयोग करना, विस्फोटक कानून और शस्त्र कानूनों का उल्लंघन आदि शामिल है.
50 पेज के इस आरोप पत्र को न्यायाधीश ने कसाब को पढ़कर सुनाया...कसाब ने हिंदी में उत्तर दिया कि वो अपने ऊपर लगाये गये आरोपों को समझता है. समाचार एजेंसियों की खबरों में कहा गया है कि उसने अदालत से कहा: "ये सब गलत है, मुझे कबूल नहीं है." अन्य दो अभियुक्तों ने भी आरोपों से इंकार करते हुये मुकदमा चलाने की मांग की.
सरकारी वकील ने कसाब और उसके पाकिस्तानी साथियों के ऊपर भारत में आतंक फैलाने के लिये अवैध रूप से हथियार लाने का आरोप भी लगाया.
केंद्र सरकार ने भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिये कसाब के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पहले ही दे दी है.
यद्यपि कसाब ने न्यायालाय के समक्ष निर्दोष होने की गुहार लगाई है. लेकिन अभियोग सिद्ध होने की हालत में अभियुक्तों को आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदण्ड तक की सजा मिल सकती है.
पिछले साल 26 नवंबर को मुंबई पर हुये आतंकी हमले में 166 लोग मारे गये थे और 300 से ज्यादा घायल हो गये थे.